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विजीलैंस ब्यूरो ने जायदाद रजिस्ट्री घोटाले में राजस्व अधिकारियों और एजेंटों के गठजोड़ का किया पर्दाफाश

चंडीगढ़ : पंजाब विजीलैंस ब्यूरो ने राज्य में भ्रष्टाचार के विरुद्ध चल रही अपनी मुहिम के दौरान आज सविन्दर सिंह रजिस्ट्री क्लर्क भिखीविंड ज़िला तरन तारन और मलकीत सिंह डीड राईटर भिखीविंड ज़िला तरन तारन को 37000 रुपए रिश्वत लेने के दोष में गिरफ़्तार किया। यहाँ यह खुलासा करते हुये राज्य विजीलैंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने कहा कि मुलजिम ने शिकायतकर्ता गुरभेज सिंह निवासी गाँव भिखीविंड ज़िला तरन तारन से रिश्वत माँगी थी। शिकायतकर्ता गुरभेज सिंह ने बताया कि उसकी पुश्तैनी ज़मीन के विभाजन के दौरान उसकी 2 कनाल और 2 मरले कृषि योग्य ज़मीन गलती से उसके रिश्तेदारों को तबदील कर दी गई थी। उसने अप्रैल 2025 में सरकारी खजाने में फ़ीसों की अदायगी सहित सभी ज़रूरी औपचारिकताएं पूरी कर ली थीं।

सभी ज़रूरी प्रक्रियाएं पूरी करने और ज़रूरी स्टैंप पेपर प्राप्त करने के बावजूद वह अपनी ज़मीन की रजिस्ट्री करवाने में असफल रहा। प्रवक्ता ने आगे बताया कि उक्त ज़मीन की रजिस्ट्री अपने नाम पर करवाने के लिए उसने मलकीत सिंह डीड राईटर भिखीविंड ज़िला तरन तारन के साथ संपर्क किया।  शिकायतकर्ता ने आगे बताया कि मलकीत सिंह ने जानबुझ कर उक्त रजिस्ट्री के लिए तहसीलदार भिखीविंड से उसकी 24. 04. 2025 की अपायंटमैंट रद्द करवाई। पूछताछ करने पर पता लगा कि रजिस्ट्री क्लर्क सविन्दर सिंह उस केस की प्रक्रिया के लिए 32,000 रुपए रिश्वत माँग रहा था। शिकायतकर्ता अपने जायज काम के लिए रिश्वत नहीं देना चाहता था। इसलिए विजीलैंस ब्यूरो द्वारा ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को काबू करने के लिए शिकायतकर्ता गुरभेज सिंह ने इस मामले की रिपोर्ट डीएसपी वी. बी. यूनिट तरन तारन को दी।

शिकायतकर्ता का बयान विजीलैंस ब्यूरो, यूनिट तरन तारन में दर्ज किया गया। इसके बाद दोषी को सरकारी गवाह की हाज़िरी में 37,000 रुपए लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया गया और उक्त दोषी के विरुद्ध पी. सी. कानून 1988 की धारा 7, 7-ए के अंतर्गत पुलिस थाना विजीलैंस ब्यूरो, रेंज अमृतसर में पी. सी. (संशोधन) कानून द्वारा एफ. आई. आर. दर्ज कर ली गई। मामले की आगे जांच जारी है। गिरफ़्तार किये गए दोनों दोषियों को कल समर्थ अदालत में पेश किया जायेगा।

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