सोनीपत। यमुना नदी में जहर मिलाने के हरियाणा सरकार पर आरोप मामले में केजरीवाल की तरफ से दिल्ली का कोई भी वकील नहीं पहुंचा। हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से स्थानीय वकील पेश हुआ। हरियाणा सरकार स्टेट की तरफ से भुवेश मलिक द्वारा रिप्लाई फाइल करना था। आज रिप्लाई फाइल नहीं किया गया है और कोर्ट के सामने सरकारी वकील भुवेश द्वारा अगली तारीख की रिक्वेस्ट की गई। जिसके चलते अगली सुनवाई 9 अक्टूबर 2025 को होगी।
सीजीएम नेहा गोयल की कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की तरफ से पिछली तारीख पर दिल्ली से आए उनके वकील के द्वारा ऑब्जेक्शन एप्लिकेशन लगाई गई थी। वकील ने कहा कि एमपी/ एमएलए के खिलाफ मामले में कोर्ट के पास शिकायत की ट्रायल करने का अधिकार नहीं है। उन्होंने अपनी बात रखते हुए कहा है कि इसके लिए स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई की जानी चाहिए। वहीं सरकार की तरफ से सरकारी वकील ने अपना पक्ष रखते हुए ऑब्जेक्शन एप्लिकेशन का रिप्लाई देने के लिए कोर्ट से समय मांगा था। आज सरकारी वकील भुवेश की तरफ से रिप्लाई फाइल करना था।