नई दिल्ली : संसद में सोमवार को नया इनकम टैक्स बिल पेश किया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने स्पष्ट किया कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में यह बिल पेश करेंगी, जिसमें सिलेक्ट कमेटी की सभी सिफारिशें और सरकार द्वारा स्वीकृत संशोधन शामिल होंगे। पिछले शुक्रवार को लोकसभा से पुराने बिल को वापस लेने के बाद मीडिया में नए बिल को लेकर कई अटकलें लगाई जा रही थीं। रिजिजू ने इन अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि यह बिल पूरी तरह नया नहीं होगा, बल्कि पुराने बिल में सिलेक्ट कमेटी की अध्यक्षता में भाजपा सांसद बैजयंत पांडा द्वारा सुझाए गए 285 संशोधन जोड़े जाएंगे।
सरकार ने इन संशोधनों को पूरी तरह स्वीकार कर लिया है। उन्होंने बताया कि पुराने बिल को वापस लेकर नया बिल पेश करना संसदीय परंपरा का हिस्सा है, खासकर जब सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट में बड़े पैमाने पर संशोधन सुझाए गए हों। इससे संसद के लिए बिल पर चर्चा करना और उसे पारित करना आसान हो जाता है। रिजिजू ने कहा कि पहले बिल पर काफी मेहनत की गई थी, इसलिए नया ड्राफ्ट उसी पर आधारित है, लेकिन सभी आवश्यक संशोधन इसमें शामिल किए गए हैं। नया इनकम टैक्स बिल पेश होने के बाद कर नियमों में कई महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल सकते हैं, जिनमें आयकर स्लैब, छूट, रियायतें और कर प्रशासन से जुड़ी प्रक्रियाओं में सुधार शामिल हो सकता है। सरकार का मानना है कि यह कदम टैक्स व्यवस्था को सरल, पारदर्शी और समयानुकूल बनाने में मदद करेगा, जिससे करदाता और प्रशासन दोनों को लाभ होगा।



