नई दिल्ली । राष्ट्रीय राजधानी में बढ़े वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए सख्त नियम लागू किए गए हैं। अब बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसीसी) की गाड़ियों को पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं मिलेगा। इसके साथ ही राजधानी से बाहर पंजीकृत गैर बीएस छह मानक वाली गाड़ियों को भी दिल्ली में एंट्री नहीं मिलेगी। इसके अलावा सभी प्राइवेट और सरकारी दफ्तरों में 50 प्रतिशत कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम देना होगा। इसके अलावा वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की ओर से लागू ग्रेप-4 के प्रतिबंध लागू रहेंगे।
दिल्ली सरकार द्वारा लागू इन पाबंदियों का इमरजेंसी सेवाओं और जरूरी कामों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ग्रेप-4 के तहत सख्त प्रतिबंधों के बावजूद कुछ छूट दी गई हैं। दिल्ली सरकार ने एम्बुलेंस, फायर टेंडर और दूसरी इमरजेंसी में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों को इन पाबंदियों से छूट दी है। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने आधिकारिक नोटिस जारी कर कहा, पेट्रोल या सीएनजी से चलने वाली एम्बुलेंस, फायर टेंडर, पुलिस गाड़ियां और दूसरी इमरजेंसी रिस्पॉन्स यूनिट बिना किसी रुकावट के काम करती रहेंगी, हम यह सुनिश्चित करते हैं कि सार्वजनिक सुरक्षा और मेडिकल सेवाओं पर इन प्रतिबंधों का कोई असर न पड़े।



