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नशा तस्करी से संबंधित नैटवर्क के तीन कारकुन 6 किलो हेरोइन और 6 किलो आईसीई सहित काबू

चंडीगढ़ : मुख्य मंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों पर पंजाब को नशा मुक्त राज्य बनाने के लिए चल रही मुहिम दौरान बड़ी सफलता के अंतर्गत काउंटर इंटेलीजैंस ( सीआई) अमृतसर ने नशा तस्करी के साथ जुड़े माड्यूल के तीन कारकुनों को 6 किलो हेरोइन और 6 किलो आईसीई ( क्रिस्टल मेथामफेटामाईन) बरामद करके, इस गिरोह का पर्दाफाश किया है। यह जानकारी डायरैक्टर जनरल आफ पुलिस ( डीजीपी), पंजाब गौरव यादव ने आज यहां सांझा की।

गिरफ़्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान फ़िरोज़पुर के गांव सुरसिंह वाला के निवासी प्रताप सिंह, अमृतसर के गांव कोहाला के निवासी अजैपाल सिंह और अमृतसर के गांव ख्याला कलां के निवासी जोबनदीप सिंह के तौर पर हुई है। पुलिस टीमों ने नशीले पदार्थों की खेप बरामद करने के इलावा दोषियों का काले रंग का स्पलैंडर मोटरसाईकल ( पीबी 02 एफ.ई. 1185) और सफ़ेद रंग की एक्टिवा (पीबी 02 ईटी 8995) भी ज़ब्त कर लिया है, जो खेप की ढुलाई के लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे।

डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि प्राथमिक जांच से पता लगा है कि गिरफ़्तार किए गए आरोपी, प्रताप सिंह और अजैपाल सिंह पाकिस्तानी तस्कर के सीधे संपर्क में थे।उन्होंने कहा कि गिरफ़्तार किए गए आरोपी अमृतसर के गांव अटलगढ़ और रतन के बाड़ वाले क्षेत्र से ड्रोन के द्वारा सरहद पार तस्करी की खेप प्राप्त कर रहे थे और उनको राज्य में आगे अन्य को यह नशीले पदार्थ स्पलाई करने का काम सौंपा गया था।

आपरेशन सम्बन्धित विवरन सांझे करते उन्होंने कहा कि सीआई अमृतसर को पुख्ता ख़ुफ़िया जानकारी मिली थी कि प्रताप सिंह और अजैपाल सिंह को हाल ही में ड्रोन के द्वारा नशीले पदार्थों की एक बड़ी खेप मिली है और वह इस खेप को गांव स्तर में श्मशानघाट की पानी वाली टैंकी नज़दीक अपने साथी जोबनदीप सिंह तक पहुंचाने जा रहे है। उन्होंने कहा कि तेज़ी के साथ कार्यवाही करते सी.आई. अमृतसर की पुलिस टीम ने उस जगह पर छापा मारा और तीनों शक्कियों को 6 किलो हेरोइन और 6 किलो आईसीई सहित गिरफ़्तार किया।

डीजीपी ने कहा कि मामले में पूरे गिरोह का पर्दाफाश करने के लिए अगले- पिछले सम्बन्ध स्थापित करने के लिए और जांच की जा रही है और अन्य गिरफ़्तारियां होने की उम्मीद है।इस सम्बन्ध में एफआईआर नंबर 10 तारीख़ 23.02.2026 को पुलिस स्टेशन स्टेट स्पैशल आपरेशन सैल, अमृतसर में एन.डी.पी.एस.एक्ट की धाराओं 21, 22, 25 और 29 के अंतर्गत केस दर्ज किया गया है।

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