नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार और राज्य चुनाव आयोग को 31 जनवरी, 2026 तक राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव कराने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने महाराष्ट्र के अधिकारियों को इस साल 10 अक्तूबर तक राज्य में परिसीमन प्रक्रिया पूरी करने का भी निर्देश दिया।
शीर्ष न्यायालय ने इस बात पर भी आपत्ति जताई कि 6 मई को जारी उसके तर्कसंगत आदेश के बावजूद राज्य चुनाव आयोग इस संबंध में शीघ्र कार्रवाई करने में विफल रहा। तत्कालीन आदेश में स्थानीय निकाय चुनावों की अधिसूचना चार सप्ताह के भीतर और चुनाव चार महीने के भीतर कराने का निर्देश दिया गया था। कोर्ट ने अब महाराष्ट्र में स्थानीय चुनाव कराने के लिए कार्यक्रम निर्धारित करते हुए समय सीमा में और विस्तार दे दिया है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि इस संबंध में आगे कोई विस्तार नहीं दिया जाएगा।



