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मुख्यमंत्री की अगुवाई में पंजाब कैबिनेट ने पंजाब विधानसभा का 13वां सत्र 3 से 10 अगस्त तक बुलाने को दी मंजूरी

चंडीगढ़ : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई में पंजाब कैबिनेट ने मंगलवार को 16वीं पंजाब विधानसभा का 13वां सत्र 3 अगस्त से 10 अगस्त तक बुलाने की स्वीकृति दे दी है।इस संबंध में निर्णय मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया, जो आज यहां मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई।इस संबंध में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि 16वीं पंजाब विधानसभा का 12वां सत्र 1 मई 2026 को समाप्त हुआ था। भारत के संविधान के अनुच्छेद 174 के खंड (1) के अनुसार, राज्यपाल के पास राज्य विधानसभा को ऐसे समय और स्थान पर बुलाने का अधिकार है, जो वे उचित समझते हैं। इसलिए कैबिनेट ने 16वीं पंजाब विधानसभा का 13वां सत्र 3 से 10 अगस्त तक बुलाने की सिफारिश की है।

एस.आई. रैंक पर सीधी भर्ती समाप्त करने के लिए ‘पंजाब पुलिस नियम, 1934’ में संशोधन को मंजूरी – एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में कैबिनेट ने पंजाब पुलिस में सब-इंस्पेक्टर रैंक पर सीधी भर्ती को समाप्त करने के लिए ‘पंजाब पुलिस नियम, 1934’ में संशोधन को भी स्वीकृति दी। यह भी निर्णय लिया गया कि सीधी भर्ती ए.एस.आई. रैंक पर होगी, जिसमें जिला, इंटेलिजेंस, इन्वेस्टिगेशन और टी.एस.एस. कैडरों में 30 प्रतिशत और आर्म्ड कैडर में 10 प्रतिशत भर्ती की जाएगी। इससे पहले सब-इंस्पेक्टरों की 50 प्रतिशत तक रिक्तियां सीधी भर्ती के माध्यम से भरी जाती थीं। उल्लेखनीय है कि ए.एस.आई. अधिकांश मामलों में जांच अधिकारी होते हैं और तफ्तीश की रीढ़ की हड्डी होते हैं, इसलिए ए.एस.आई. रैंक पर सीधी भर्ती से थानों में जांच अधिकारियों के रूप में नई और उच्च-शिक्षित प्रतिभा आएगी।

वी.बी.-जी राम जी योजना को लागू करने के लिए कैबिनेट उप-समिति के गठन को हरी झंडी – लोकहित में एक बड़ा कदम उठाते हुए कैबिनेट ने ‘विकसित भारत – गारंटी फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025’ के प्रावधानों के तहत 1 जुलाई 2026 से पंजाब में ‘विकसित भारत गारंटी फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड मिशन (ग्रामीण) योजना’ को लागू करने के लिए कैबिनेट उप-समिति के गठन को भी स्वीकृति दी। ग्रामीण विकास विभाग को समय-समय पर योजना की अधिसूचना और कार्यकारी दिशा-निर्देश जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है। वी.बी.-जी राम जी योजना पंजाब में केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में लागू की जाएगी। इसमें केंद्र और राज्य सरकार के बीच खर्च की हिस्सेदारी 60:40 के अनुपात में होगी।

कालक्ट भवन में ‘इंटीग्रेटेड इनोवेशन एंड स्टार्टअप सेंटर’ स्थापित करने की मंजूरी – उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किए गए एक अन्य कदम में कैबिनेट ने “इंटीग्रेटेड इनोवेशन एंड स्टार्टअप सेंटर” स्थापित करने को भी स्वीकृति दी। कोरिया के ‘पैंग्यो टेक्नो वैली’ मॉडल पर आधारित, जो एक ही पारिस्थितिकी तंत्र के तहत इन्क्यूबेशन, अनुसंधान, स्टार्टअप एक्सेलेरेशन और औद्योगिक सहयोग को जोड़ता है, मोहाली के कालक्ट भवन में इंटीग्रेटेड इनोवेशन एंड स्टार्टअप सेंटर स्थापित किया जाएगा। यह केंद्र एग्री-टेक स्टार्टअप्स और अन्य क्षेत्रों के स्टार्टअप्स की जरूरतों को पूरा करेगा।

दरियाओं और ड्रेनों से सिल्ट (गाद) निकालने की अनुमति की समय सीमा बढ़ाने को मंजूरी –कैबिनेट ने राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए निकाली गई सामग्री के उपयोग हेतु एन.एच.ए.आई. द्वारा दरियाओं और ड्रेनों से सिल्ट (गाद) निकालने की अनुमति की समय सीमा बढ़ाने को भी मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने पहले एन.एच.ए.आई. को इसकी अनुमति देने का निर्णय लिया था, लेकिन साइटों के चालू होने में देरी, वन क्लीयरेंस के मुद्दों, स्थानीय समस्याओं और अन्य कारणों से सिल्ट निकालने का काम प्रभावित हुआ था क्योंकि स्वीकृत साइटों पर उपयोग योग्य सामग्री की बड़ी मात्रा अभी भी उपलब्ध है और राज्य में चल रही राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए इसकी आवश्यकता है, इसलिए कैबिनेट ने बड़े सार्वजनिक हित में अपनी सहमति दी है।

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