HomeNational32 साल पुराने तिहरे हत्याकांड में पांच आरोपियों को कोर्ट ने दी...

32 साल पुराने तिहरे हत्याकांड में पांच आरोपियों को कोर्ट ने दी उम्रकैद

बहराइच। यूपी के बहराइच जिले की एक विशेष अदालत ने 32 साल पुराने तिहरे हत्याकांड में पांच आरोपियों को दोषी करार दिया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष ने रविवार को इसकी जानकारी दी। विशेष न्यायाधीश पवन कुमार शर्मा की अदालत ने महावीर, गिरधारी, विजयराज, गरीबे और राधेश्याम को हत्याकांड का दोषी ठहराया।मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने प्रत्येक दोषी पर एक लाख 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया और जुर्माने की आधी राशि पीड़ित परिवार को देने का आदेश दिया है।

जुर्माना नहीं देने पर दोषियों को छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अभियोजन के मुताबिक नानपारा कोतवाली क्षेत्र के चौवाइनपुरवा गांव में 31 जुलाई 1994 को श्यामलाल, रामफल, गोपी, ढोढ़े, गिरधारी, महावीर, विजयराज, गरीबे और राधेश्याम एक घर में घुस गए थे। आरोपियों ने लाठी-डंडों और धारदार हथियारों से हमला किया, जिसमें चिरकू, उनके बेटे संतराम और दामाद मायाराम की मौत हो गई थी। मामले में चिरकू की पत्नी सुमित्रा देवी की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था।

अभियोजन के मुताबिक सुमित्रा देवी ने पुलिस को बताया था कि वह अपने पति को बचाने के लिए आगे बढ़ीं तो हमलावरों ने उन्हें पेड़ से बांध दिया और उनकी आंखों के सामने उनके पति, बेटे और दामाद को बेरहमी से मार डाला।पुलिस ने विवेचना पूरी करने के बाद अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे सरकारी अधिवक्ता ने बताया कि सुनवाई के दौरान चार आरोपियों श्यामलाल, रामफल, गोपी और ढोढ़े की मृत्यु हो गई, जिसके बाद उनके खिलाफ कार्यवाही समाप्त कर दी गई। शनिवार देर शाम अदालत परिसर में मौजूद पीड़ित पक्ष के परिजनों ने फैसले पर संतोष जताया।

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments