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उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त, चुनाव आयोग ने शुरू की प्रक्रिया

नई दिल्ली। भारत निर्वाचन आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। आयोग ने शुक्रवार को रिटर्निंग ऑफिसर और सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की नियुक्ति की घोषणा की है। बताते चलें कि पिछले दिनों उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे के बाद यह पद रिक्त हो गया था। अब निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए राज्यसभा के महासचिव को रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया है। यह नियुक्ति विधि एवं न्याय मंत्रालय के परामर्श और राज्यसभा के उपसभापति की सहमति से की गई है।

इसके साथ ही आयोग ने राज्यसभा सचिवालय की संयुक्त सचिव गरिमा जैन और निदेशक विजय कुमार को सहायक रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किया है। इसकी आधिकारिक अधिसूचना आज शुक्रवाकर को जारी किए जाने की उम्मीद है। चुनाव प्रक्रिया का कानूनी आधार भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग को उपराष्ट्रपति चुनाव कराने का अधिकार देता है।

वहीं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम, 1952 की धारा 3 के तहत आयोग केंद्र सरकार के परामर्श से रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त करता है। नियमों के अनुसार, लोकसभा और राज्यसभा के महासचिवों को बारी-बारी से रिटर्निंग ऑफिसर बनाया जाता है। पिछली बार लोकसभा महासचिव को यह जिम्मेदारी दी गई थी, इसलिए इस बार राज्यसभा महासचिव को यह पद सौंपा गया है। अब चुनाव आयोग जल्द ही नामांकन, मतदान और परिणाम की तारीखों की घोषणा कर सकता है।

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