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पंजाब राज्य में एस.आई.आर. के तहत घर-घर गणना 25 जून 2026 से होगी शुरू

चंडीगढ़ : पंजाब राज्य में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कराई जा रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एस.आई.आर.) के अंतर्गत मुख्य निर्वाचन अधिकारी, पंजाब अनिंदिता मित्रा ने राज्य के मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने उन मतदाताओं की सूची राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को सौंपी जिनके रिकॉर्ड का प्री-मैपिंग के दौरान मिलान नहीं हो सका था। उन्होंने बताया कि आज सौंपी गई सूची 27 मई 2026 तक की प्री-मैपिंग प्रक्रिया के दौरान मैप न हो सके मतदाताओं से संबंधित है और इनमें से कुछ मतदाताओं की अब तक मैपिंग हो चुकी होने की भी संभावना है।

मित्रा ने एस.आई.आर. को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए राजनीतिक दलों से सक्रिय भागीदारी की अपील की। उन्होंने कहा कि घर-घर गणना शुरू होने से पहले अधिक से अधिक मतदाताओं तक पहुंच बनाने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है।एस.आई.आर. प्रक्रिया को लेकर उठ रही आशंकाओं को दूर करते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि यदि कोई मतदाता प्री-एस.आई.आर. अभियान के दौरान मैपिंग से छूट जाता है, तो उसे चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी स्थिति में निर्वाचन अधिकारी मतदाता के विवरणों के सत्यापन हेतु कुछ दस्तावेजों की मांग करेंगे। अनिंदिता मित्रा ने बताया कि प्री-मैपिंग प्रक्रिया में और तेजी लाने के उद्देश्य से 7 जून 2026 को पंजाब राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं, जहां सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक बी.एल.ओ. मतदाताओं को प्री-मैपिंग कार्य में सहायता प्रदान करेंगे।

उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से यह भी अपील की कि वे बी.एल.ए.-2 की नियुक्ति की प्रक्रिया में तेजी लाएं, क्योंकि एस.आई.आर. के दौरान बी.एल.ए.-2 की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल इन नियुक्तियों को शीघ्र पूरा करें।मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को यह भी जानकारी दी कि मतदाता निर्वाचन आयोग की वेबसाइट voters.eci.gov.in⁠/ पर जाकर अपनी वोटर मैपिंग की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।इस अवसर पर जानकारी देते हुए अनिंदिता मित्रा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पंजाब राज्य में मतदाता सूचियों की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के लिए पहले घोषित कार्यक्रम में आंशिक संशोधन किया गया है। उन्होंने बताया कि मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन अब 3 अगस्त 2026 को किया जाएगा।

इसी प्रकार मतदाता सूचियों के संबंध में दावे और आपत्तियां प्रस्तुत करने की अवधि 3 अगस्त 2026 से 2 सितंबर 2026 तक निर्धारित की गई है। नोटिस चरण तथा दावों एवं आपत्तियों के निपटारे की प्रक्रिया 3 अगस्त 2026 से 28 सितंबर 2026 तक चलेगी।मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आयोग द्वारा शेष समय-सारिणी 14 मई 2026 को घोषित कार्यक्रम के अनुसार ही यथावत रखी गई है।बैठक में अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी  अमनदीप गर्ग, संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवनीत कौर बल्ल, संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी गुरिंदर सिंह सोढ़ी के अलावा मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों में आम आदमी पार्टी से फैरी सोफत, बहुजन समाज पार्टी से जसवंत राय और अजीत सिंह भैणी, भारतीय जनता पार्टी से एन.के. वर्मा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) से सुनील कुमार, इंडियन नेशनल कांग्रेस से कैप्टन संदीप संधू और हरदीप सिंह किंगरा, तथा शिरोमणि अकाली दल से एडवोकेट अरशदीप सिंह क्लेर उपस्थित थे।

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