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लुधियाना के प्रॉपर्टी डीलर हत्याकांड में शामिल दो व्यक्ति ग्लॉक पिस्तौल सहित गिरफ्तार

चंडीगढ़/लुधियाना : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों के अनुसार पंजाब को सुरक्षित राज्य बनाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के दौरान बड़ी सफलता हासिल करते हुए, एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) पंजाब ने लुधियाना कमिश्नरेट पुलिस के साथ एक संयुक्त ऑपरेशन में लुधियाना के प्रॉपर्टी डीलर हत्याकांड में वांछित दो आरोपियों को एक 9 एम.एम. ग्लॉक पिस्तौल और जिंदा कारतूस सहित गिरफ्तार किया है। यह जानकारी आज यहां पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने दी। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान मनजीत सिंह उर्फ बॉबी और मोहित कुमार, दोनों निवासी चंद्रलोक कॉलोनी, लुधियाना के रूप में हुई है।

जानकारी के अनुसार, 7 अगस्त, 2026 को रात लगभग 11:30 बजे लुधियाना के सुतंत्र नगर में पिस्तौलों और धारदार हथियारों से लैस कई व्यक्तियों ने हरजिंदर सिंह उर्फ हैरी झंडा पर हमला कर दिया था, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मौत हो गई थी।डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि गिरफ्तार आरोपी मनजीत सिंह उर्फ बॉबी का आपराधिक पृष्ठभूमि है और वह इरादा-ए-कत्ल और एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत दर्ज मामलों सहित कई आपराधिक मामलों में शामिल रहा है और लुधियाना शहर के क्षेत्र में एक स्थानीय गैंग चला रहा था। उन्होंने बताया कि मामले की आगे की जांच जारी है।

डीजीपी ने पूरे राज्य में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संगठित अपराध और गैंगस्टर नेटवर्क के खात्मे के प्रति पंजाब पुलिस की प्रतिबद्धता को दोहराया।ऑपरेशन के बारे में विवरण साझा करते हुए पुलिस अतिरिक्त महानिदेशक (ए.डी.जी.पी.) ए.जी.टी.एफ. प्रमोद बान ने बताया कि ए.जी.टी.एफ. की पुलिस टीमों को हरजिंदर सिंह हत्याकांड में वांछित दो आरोपियों के ठिकानों के बारे में पुख्ता गुप्त सूचना मिली थी, जिसे तुरंत तकनीकी सेल के साथ साझा किया गया और दोनों आरोपियों की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी गई। उन्होंने बताया कि तकनीकी जानकारी पर कार्रवाई करते हुए इंस्पेक्टर विक्रमजीत सिंह के नेतृत्व में ए.जी.टी.एफ. की टीमों ने कमिश्नरेट लुधियाना पुलिस के साथ मिलकर संयुक्त ऑपरेशन चलाया और दोनों आरोपियों को टिब्बा इलाके से गिरफ्तार कर लिया।

अधिक विवरण साझा करते हुए पुलिस आयुक्त (सी.पी.) लुधियाना स्वपन शर्मा ने बताया कि वारदात में शामिल अन्य आरोपियों की पहचान कर ली गई है और उन्हें काबू करने के लिए पुलिस टीमों द्वारा छापेमारी की जा रही है।इस संबंध में थाना टिब्बा, कमिश्नरेट लुधियाना में भारतीय न्याय संहिता (बी.एन.एस.) की धाराओं 103, 324(4), 307, 191(3) और 190 तथा शस्त्र अधिनियम की धाराओं 25 और 27 के तहत दिनांक 08.08.2026 को एफ.आई.आर. सं. 182 पहले ही दर्ज की जा चुकी है।

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