नई दिल्ली। तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के 5 अगस्त के उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रूख किया है। हाई कोर्ट ने उनकी आंखों के इलाज के लिए विदेश यात्रा की अनुमति मांगने वाली याचिका खारिज कर दी थी।
हाल ही में संपन्न हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के संबंध में कथित रूप से भडक़ाऊ भाषण देने से जुड़े आपराधिक मामले में बनर्जी की गिरफ्तारी पर रोक लगाने की शर्त के रूप में उच्च न्यायालय द्वारा विदेश यात्रा पर प्रतिबंध लगाया गया था।
लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, इससे पहले अभिषेक बनर्जी ने हाई कोर्ट के 20 जुलाई के उस आदेश को चुनौती देते हुए अदालत का रुख किया था। जिसमें उन्हें यात्रा की अनुमति देने से इनकार कर दिया गया था और इसके बजाय उन्हें राज्य द्वारा संचालित एसएसकेएम अस्पताल और स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान में इलाज कराने के लिए कहा गया था।



