नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ उत्तर प्रदेश में दर्ज एक आपराधिक मामले में समन पर लगी रोक को फिलहाल जारी रखा है। यह मामला 2022 में विनायक दामोदर सावरकर पर राहुल गांधी की कथित विवादास्पद टिप्पणी से जुड़ा हुआ है।
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने शुक्रवार को इस मामले में सुनवाई करते हुए समन पर रोक को आगे भी बरकरार रखने का निर्देश दिया और अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद निर्धारित की है।गौरतलब है कि राहुल गांधी ने निचली अदालत द्वारा जारी समन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर न्यायिक राहत की मांग की थी। अदालत ने पहले ही मामले की सुनवाई पर अंतरिम रोक लगाई हुई थी, जिसे अब आगे भी जारी रखा गया है।
राज्य सरकार ने दाखिल किया जवाब – उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता गरिमा प्रसाद ने अदालत को सूचित किया कि राज्य सरकार ने राहुल गांधी द्वारा दाखिल याचिका के जवाब में अपना पक्ष कोर्ट में प्रस्तुत कर दिया है।



