मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर ड्राफ्ट मतदाता सूची सौंपी
चंडीगढ़- भारत निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार आज स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एस.आई. आर.) -2026 के तहत प्रदेश के सभी 117 विधानसभा क्षेत्रों के लिए ड्राफ्ट मतदाता सूची-2026 प्रकाशित कर दी गई है। ड्राफ्ट मतदाता सूची के प्रकाशन के साथ ही दूसरे चरण की शुरुआत हो गई है। इसके तहत दावे एवं आपत्तियां दाखिल करने की अवधि 13 अगस्त, 2026 से 12 सितंबर, 2026 तक होगी, जबकि नोटिस चरण तथा दावों एवं आपत्तियों का निपटारा 13 अगस्त, 2026 से 8 अक्टूबर, 2026 तक किया जाएगा। मतदाता सूची के संशोधन की प्रक्रिया के तहत आज मुख्य निर्वाचन अधिकारी, पंजाब अनिंदिता मित्रा, आई.ए.एस. की अध्यक्षता में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई।
बैठक के दौरान मुख्य निर्वाचन अधिकारी, पंजाब ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को ड्राफ्ट मतदाता सूची सौंपते हुए एस.आई.आर. प्रक्रिया संबंधी आवश्यक जानकारी प्रदान की।इस दौरान प्रतिनिधियों को निर्धारित प्रपत्रों के बारे में भी जानकारी दी गई। इनमें मतदाता सूची में नाम शामिल करवाने के लिए फॉर्म-6, एन.आर.आई. मतदाताओं के नाम शामिल करने के लिए फॉर्म-6ए, नाम हटाने के लिए फॉर्म-7 तथा मतदाता सूची में दर्ज विवरण में संशोधन अथवा स्थान परिवर्तन के लिए फॉर्म-8 शामिल हैं। उन्होंने आगे बताया कि 1 अक्टूबर, 2026 को योग्यता तिथि मानते हुए युवा मतदाता नामांकन के लिए पात्र हैं। इस दौरान राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को नागरिक सेवा पोर्टल तथा “बुक ए कॉल रिक्वेस्ट विद बीएलओ” सुविधा सहित विभिन्न प्लेटफॉर्मों के बारे में भी जानकारी दी गई।
सीईओ पंजाब श्रीमती अनिंदिता मित्रा, आई.ए.एस. ने बताया कि मतदाताओं की सुविधा के लिए 16 अगस्त, 2026 को सभी मतदान केंद्रों पर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तहत एक दिवसीय विशेष शिविर लगाया जाएगा, ताकि मतदाता ड्राफ्ट मतदाता सूची में अपने विवरण की जांच कर सकें। मतदाता सूची में दर्ज विवरणों की जांच करने तथा मतदाताओं को विभिन्न चुनावी सेवाओं में सहायता प्रदान करने के लिए बीएलओ सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक मतदान केंद्रों पर मौजूद रहेंगे।उन्होंने आगे कहा कि प्रकाशित ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रदर्शित करने तथा मतदाताओं को अपने नाम एवं अन्य विवरण तलाशने में सहायता देने के लिए प्रदेशभर के डीईओ और ईआरओ कार्यालयों में हेल्प डेस्क स्थापित किए जाएंगे।सीईओ ने बताया कि मतदाता प्रकाशित ड्राफ्ट मतदाता सूची में अपने विवरण सीईओ पंजाब की वेबसाइट(www.ceopunjab. gov.in) तथा सिटीजन पोर्टल (voters. ece. gov. in)पर देख सकते हैं।
जिन नागरिकों के नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल नहीं हैं, वे 13 अगस्त से 12 सितंबर, 2026 तक दावे एवं आपत्तियां दाखिल करने की अवधि के दौरान निर्धारित घोषणा-पत्र तथा आवश्यक सहायक दस्तावेजों के साथ अपना नाम मतदाता सूची में शामिल करवाने के लिए दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। इस संबंध में किसी भी प्रकार की सहायता के लिए नागरिक वोटर हेल्पलाइन नंबर 1950 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा ई. सी. आई. एन. ई. टी.मोबाइल एप्लीकेशन पर उपलब्ध “बुक ए कॉल रिक्वेस्ट विद बीएलओ” सुविधा का लाभ भी उठाया जा सकता है।



