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पंजाब में जिला परिषदों और पंचायत समितियों के चुनाव 14 दिसंबर को होंगे: राज कमल चौधरी

चंडीगढ़ : पंजाब पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 209 के अंतर्गत ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25.09.2025 के अनुसार राज्य चुनाव आयोग ने राज्य में जिला परिषद और पंचायत समिति के सदस्यों के सामान्य चुनावों की घोषणा कर दी है। राज्य चुनाव आयुक्त राज कमल चौधरी ने बताया कि चुनाव कार्यक्रम के अनुसार इन चुनावों के लिए उम्मीदवार 01.12.2025 (सोमवार) को सुबह 11:00 बजे से शाम 03:00 बजे तक संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों के कार्यालयों में नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। नामांकन भरने की अंतिम तिथि 04.12.2025 (गुरुवार) होगी। नामांकन पत्रों की जांच 05.12.2025 (शुक्रवार) को की जाएगी। नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 06.12.2025 (शनिवार) शाम 03:00 बजे तक होगी। सभी नामांकन पत्रों के साथ निर्धारित शपथ-पत्र तथा यदि उम्मीदवार किसी राजनीतिक दल द्वारा अधिकृत है, तो संबंधित राजनीतिक दल का आधिकारिक पत्र संलग्न होना आवश्यक है।

उन्होंने बताया कि मतदान 14.12.2025 (रविवार) को सुबह 08:00 बजे से शाम 04:00 बजे तक बैलेट पेपर के माध्यम से होगा। पोल की गई वोटों की गिनती 17.12.2025 (बुधवार) को स्थापित गिनती केंद्रों पर की जाएगी।उन्होंने स्पष्ट किया कि यह चुनाव 23 जिला परिषदों के 357 जोनों तथा 154 पंचायत समितियों के 2863 जोनों के सदस्यों (प्रति जोन 1 सदस्य) के लिए कराया जाएगा। कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या 1,36,04,650 है, जिनमें 71,64,972 पुरुष, 64,39,497 महिलाएँ और 181 अन्य मतदाता शामिल हैं। इन चुनावों के लिए सभी ग्रामीण क्षेत्रों को कवर करते हुए कुल 19,181 बूथ स्थापित किए गए हैं।

अन्य विवरण साझा करते हुए उन्होंने बताया कि आयोग ने जिला परिषद उम्मीदवार के लिए व्यय सीमा 2,55,000/रुपए तथा पंचायत समिति उम्मीदवार के लिए 1,10,000/रुपए निर्धारित की है।उन्होंने कहा कि लगभग 96,000 कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी पर तैनात किया जाएगा। प्रत्येक जिले में चुनावों की सुव्यवस्थित निगरानी के लिए एक आईएएस/सीनियर पीसीएस अधिकारी को चुनाव पर्यवेक्षक नियुक्त किया जाएगा।आयोग ने इन चुनावों को निष्पक्ष, स्वतंत्र और शांतिपूर्ण ढंग से आयोजित करने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध कर लिए हैं। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा होते ही संबंधित जिला परिषदों और पंचायत समितियों के अधीन आने वाली सभी ग्राम पंचायतों के राजस्व क्षेत्र में आदर्श चुनाव आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। यह आचार संहिता चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक लागू रहेगी। आचार संहिता की प्रति आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

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