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मैड संधू हत्याकांड केस : मुख्य आरोपी जोबनप्रीत सिंह मुंबई से गिरफ्तार, 3 पिस्तौल बरामद

चंडीगढ़/जालंधर-मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के दिशा-निर्देशों के अनुसार पंजाब को सुरक्षित और अपराध-मुक्त राज्य बनाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के दौरान ‘मैड संधू’ हत्याकांड में बड़ी सफलता हासिल करते हुए, काउंटर इंटेलिजेंस (सी.आई.) जालंधर ने महाराष्ट्र एंटी-टेररिज्म स्क्वाड (ए.टी.एस.) के सहयोग से मुंबई के चेंबूर इलाके से मुख्य आरोपी जोबनप्रीत सिंह को गिरफ्तार किया है। यह जानकारी आज यहां डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने दी।गिरफ्तार किए गए आरोपी जोबनप्रीत सिंह जिला तरन तारन के गांव जंडोके का निवासी है। पुलिस टीमों ने उसके पास से तीन आधुनिक पिस्तौलें, जिनमें एक 9एमएम ग्लॉक, एक 9एमएम बैरेटा और एक .30 बोर पीएक्स5 शामिल है, सहित पांच मैगजीन और 11 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं।

उल्लेखनीय है कि 3 अक्टूबर 2026 को, अमृतसर के लोहारका रोड पर मोटरसाइकिल सवार दो हमलावरों ने सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर मधु सूदन सिंह उर्फ ‘मैड संधू’ पर गोलियां चलाई थीं, जिसके कारण उसकी मौत हो गई थी। इस संबंध में थाना कैंट, कमिश्नरेट अमृतसर में भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 103 और 3(5) तथा आर्म्स एक्ट की धाराओं 25 और 27 के तहत दिनांक 03.10.2026 को एफ.आई.आर. नंबर 186 दर्ज की गई थी।इससे पहले, गुजरात ए.टी.एस. के साथ संयुक्त ऑपरेशन के दौरान उसके मॉड्यूल के दो साथियों—हरसिमरनजीत सिंह उर्फ संघा और फतेह सिंह, दोनों निवासी गांव संघे, तरनतारन—को भी सूरत, गुजरात से ट्रेस करके गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में अब तक एक शूटर सहित कुल 11 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

डी.जी.पी. गौरव यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच से यह स्पष्ट हुआ है कि आरोपी जोबनप्रीत सिंह ने विदेश में बैठे हैंडलरों के इशारे पर शूटरों के लिए हथियारों का प्रबंध करने, वित्तीय सहायता देने और लॉजिस्टिक सहायता उपलब्ध कराने में अहम भूमिका निभाई थी।डी.जी.पी. ने आगे बताया कि पूछताछ के दौरान आरोपी जोबनप्रीत ने तरन तारन जिले में फिरौती से संबंधित गोलीबारी की तीन अलग-अलग घटनाओं में अपनी संलिप्तता का जुर्म कबूल किया है। उन्होंने कहा कि इस नेटवर्क का पर्दाफाश करने और इसकी आगे-पीछे की कड़ियों का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है।
इस संबंध में, पुलिस स्टेशन स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल (एसएसओसी) अमृतसर में भारतीय न्याय संहिता और आर्म्स एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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