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सुप्रीम कोर्ट का पश्चिम बंगाल उपचुनाव से पहले SIR वाली याचिकाएं सुनने से इनकार

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिविजन से जुड़ी अपीलों पर सुनवाई को पहले करने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। राज्य की रेजीनगर और नंदीग्राम विधानसभा सीटों पर उपचुनाव 6 अक्टूबर को होंगे। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की बेंच ने कहा कि इस मामले पर 5 अक्टूबर को सुनवाई होगी।

इस मामले में तुरंत सुनवाई की मांग इसलिए की गई क्योंकि पहले इस पर 29 सितंबर को सुनवाई होनी थी, लेकिन अब इसे 5 अक्टूबर के लिए लिस्ट किया गया था। जल्दी सुनवाई की मांग करते हुए वकील ने कहा कि वोटर लिस्ट से नाम हटाए जाने के खिलाफ 18,000 से ज़्यादा अपीलें अभी भी सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत बनी अपीलीय ट्रिब्यूनल के पास पेंडिंग हैं।

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