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सुप्रीम कोर्ट का रेलवे को निर्देश; 27 अक्टूबर से लागू होगा नया नियम

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने सभी ट्रेन यात्रियों को बीमा सुरक्षा देने का आदेश दिया है। भारतीय रेलवे को निर्देश दिया है कि 27 अक्टूबर से काउंटर पर खरीदे जाने वाले टिकटों पर भी इंश्योरेंस की सुविधा दी जाए। कोर्ट ने चेतावनी दी है कि इस आदेश को लागू करने में कोई भी चूक होने पर रेलवे बोर्ड को सीधे जिम्मेदार ठहराया जाएगा।सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश 6 अक्टूबर को जून 2023 में हुए ओडिशा ट्रेन हादसे से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। याचिका में हादसे की जांच के लिए एक आयोग बनाने की मांग की गई थी।

याचिकाकर्ता ने हादसे के लिए रेलवे की ‘कवच’ सुरक्षा प्रणाली लागू नहीं होने को जिम्मेदार ठहराया था।  याचिका में सभी ट्रेनों में इस प्रणाली को जल्द लागू करने का निर्देश देने की मांग भी की गई थी। मामले की सुनवाई कर रही जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने यात्रियों की सुरक्षा से जुड़े दूसरे मुद्दों पर भी ध्यान दिया। इनमें रेलवे के फुट ओवरब्रिज, पटरियों के आसपास बाड़ लगाने और काउंटर से खरीदे जाने वाले टिकटों पर बीमा की सुविधा न होने जैसे मुद्दे शामिल हैं।

27 अक्टूबर से काउंटर टिकटों पर भी बीमा अनिवार्य – बीमा के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसने अधिकारियों को उन आर्थिक रूप से कमजोर यात्रियों के लिए बीमा की व्यवस्था तैयार करने का पर्याप्त समय दिया है जो अक्सर रेलवे के रिजर्वेशन काउंटर से टिकट खरीदते हैं। पीठ ने कहा कि इस मामले में भी कोई प्रगति नहीं हुई है। इसलिए निर्देश दिया जाता है कि 27 अक्टूबर 2026 से सभी रेलवे स्टेशनों पर काउंटर से बेचे जाने वाले टिकटों पर भी ऑनलाइन खरीदे गए टिकटों की तरह बीमा की सुविधा अनिवार्य रूप से दी जाए। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस आदेश को लागू करना जरूरी है। ऐसा नहीं होने पर रेलवे बोर्ड को सीधे जिम्मेदार ठहराया जाएगा। अब इस मामले की अगली सुनवाई 16 नवंबर को होगी।

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